नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सर रतन टाटा ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट द्वारा बौद्धिक संपदा के उल्लंघन के लिए दायर एक मुकदमे के जवाब में रजत श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को 'रतन टाटा आइकन अवार्ड' नाम से एक पुरस्कार की मेजबानी करने से रोक दिया। न्यायालय ने कहा कि वह व्यक्ति रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित लोगो और चित्रों का उपयोग नहीं कर सकता।


