बुलंदशहर । औरंगाबाद थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर विरोध करने पर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त निजाम उर्फ निजामुद्दीन को एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 12 साल का कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है।


