ठाणे। अतिरिक्त सत्र जज वसुधा एल भोसले ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में सुरेश पांडुरंग गोसावी (40 वर्षीय) और उमेश उर्फ राकेश झाला (39 वर्षीय) को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा देने के साथ ही दोनों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया।


