दिल्ली । उच्च न्यायालय ने धारा 376 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को दंड प्रावधान के दुरुपयोग के कारण अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।


