दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को डकैत को मारकर लोगों को बचाने वाले 83 वर्षीय सेवानिवृत्त सिपाही को 5 लाख रुपये की सम्मान राशि देने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मानवीय रुख अपनाते हुए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया।


