नई दिल्ली । 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले साधारण भारतीय पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध रहेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत यह बदलाव किया गया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026, गुरुवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जो पासपोर्ट नियम, 1980 को संशोधित करता है।


