दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री निवास के पास की जमीन पर बनी रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस अनीश दयाल ने मस्जिद के पास चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को देखते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा, अगर कोई घायल हो जाता है, तो मुआवजा कौन देगा? वहीं, केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि फिलहाल इस धार्मिक ढांचे को नहीं ढहाया जाएगा।
केंद्र के वकील आशीष दीक्षित ने कहा, अधिकारी चार हफ्तों के भीतर मस्जिद को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे पर फैसला लेंगे। केंद्र सरकार ने मस्जिद को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित कर लिया है।


