नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के दो कंडक्टर रण सिंह और सुरेश कुमार की सेवा से बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि विभागीय जांच में गंभीर अनियमितताएं थीं और आरोपों का आधार मनमाना था।


