सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू इंडिया प्रा.लि. को एक खराब कार की आपूर्ति करने का जिम्मेदार मानते हुए ग्राहक को 50 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सीजेआई जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें प्रमुख कार निर्माता कंपनी के खिलाफ अभियोजन को रद्द कर दिया गया था और कंपनी को दोषपूर्ण वाहन के स्थान पर शिकायतकर्ता को नया वाहन देने को कहा गया था।