दिल्ली । हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल को अभिभावकों द्वारा बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से इनकार करने के बाद कुछ छात्रों के काटे गए नामों को दोबारा बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने नौ जुलाई को पारित आदेश में अभिभावकों से चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़ी हुई स्कूल फीस का 50 प्रतिशत जमा करने को कहा है।