नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से जुड़े नोटिस मिलने पर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी होने का अर्थ मतदाता का नाम काटना तय होना नहीं है। ईसीआईनेट में दर्ज जानकारी में विसंगतियों की जांच और जरूरी सुधार के लिए ये नोटिस दिए जा रहे हैं।


