नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) के एक पूर्व कंडक्टर राम धारी सिंह के मामले में लेबर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने कहा कि अनधिकृत अनुपस्थिति के दोषी कर्मचारी की सेवा से हटाने की सजा को केवल सेवा की लंबाई के आधार पर संशोधित नहीं किया जा सकता।


