नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक जज की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी में दी गई सेवाएं नियम 9बी के तहत पात्रता के दायरे में नहीं आती हैं। दिल्ली में बाहरी राज्यों के रिटायर्ड जज एवं न्यायिक अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित नहीं हो सकते।