नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने एक फैसले में कहा है लाभकारी कानून महिलाओं के कल्याण के लिए हैं न कि पति को दंडित करने के लिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों से जुड़ी अधिकतर शिकायतों में दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है।


