नई दिल्ली । उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों की बिक्री पर चिंता व्यक्त की। जिन्हें नई समाप्ति तिथियों के साथ पुनः पैकेजिंग और पुनः ब्रांडिंग के बाद बाजारों में लाया जाता है। अदालत ने कहा कि लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को भी एक्सपायर हो चुकी वस्तुएं बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती और यह व्यवसाय नहीं हो सकता।