नई दिल्ली । दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि वह शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस बढ़ाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है। जबकि कुछ स्कूलों ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र 2024-25 के लिए अभिभावकों से पहले ही बढ़ी हुई फीस ले ली है।