नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कहा है कि ऑनलाइन टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला की मनमानी नहीं चलेगी। सीसीपीए ने कंपनी ग्राहकों को रिफंड के लिए पसंदीदा तरीके का विकल्प चुनने की सुविधा देने का आदेश दिया है ताकि ग्राहक चाहें तो रिफंड सीधे अपने बैंक खाते में या कूपन के जरिये ले सके।