नई दिल्ली। चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बिना अनुमति के न तो गुब्बारे उड़ा सकेंगे और न ही प्रचार के वाहन चलेंगे। यहां तक की बैठक या सभा में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने व न करने की भी अनुमति निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के प्रचार किया जा रहा है तो उम्मीदवार पर आचार संहिता का उल्लंघन की कार्रवाई की होगी।