नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान और हाथ-पैर खोने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने सरकार को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर नीति तैयार कर इसे अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है।