नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा अपने पति की मर्दानगी के बारे में आरोप लगाना निराशाजनक और मानसिक रूप से दर्दनाक है, जो पति के प्रति मानसिक क्रूरता और उत्पीड़न है। अदालत ने क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

