नई दिल्ली। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पर जिला स्तर की कमेटी विचार करेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार आवेदन देने पर उसकी पावती अपने आप जेनरेट होगी। जिला स्तरीय कमेटी आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों का परीक्षण करेगी।