- Rohit Mehra
लड़के से यौनाचार के दोषी मंदिर के पुजारी को 15 साल का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली। अदालत ने 2016 में एक लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के दोषी पाए गए एक पुजारी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता इसलिए बढ़ गई क्योंकि अपराधी ने मंदिर में नियमित स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले 15 वर्षीय लड़के का यौन शोषण किया था।