कोच्चि। देश केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है, कोर्ट कहा है कि दुष्कर्म-पॉक्सो मामले को खत्म करने की पीड़िता की याचिका स्वीकार्य नहीं होगी। बता दें कि, एक मामले में पीड़िता ने अपना बयान बदलते हुए केस वापस लेने की मांग की थी।