उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बंद पड़े सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को फिर से खोलने के लिए प्रदेश सरकार ने छूट देने का एलान किया है। शुरू के तीन वर्षों तक सरकार 28 फीसदी जीएसटी रीफंड कर देगी। उसके बाद दो साल तक सामान्य दर का 25 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा।
मिलेंगे यह लाभ
ताजनगरी आगरा के जिला मनोरंजन अधिकारी रामदयाल रावत ने कहा, 'सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में 552 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर खराब स्थिति में हैं और इनमें से कई बंद हो चुके हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती मनोरंजन प्रदान करने और राज्य के लिए रेवेन्यू जुटाने के लिए सरकार ने उन मालिकों को जीएसटी वापस करने का फैसला किया है, जो अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के इच्छुक हैं'।
क्या है सरकारी नीति?
सरकारी नीति के अनुसार, जिन सिनेमाघरों को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, उन सिनेमाघरों को तीन साल के लिए 100 प्रतिशत और अगले दो साल के लिए 75 प्रतिशत रिफंड दिया जाएगा। जिन सिनेमाघरों में केवल आंतरिक रीमॉडलिंग की आवश्यकता है, उन्हें पहले तीन वर्षों के लिए 75 प्रतिशत और उसके बाद दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत रिफंड दिया जाएगा।
सरकार की पहल से लोगों को उपलब्ध होंगे मनोरंजन के साधन
इसके अलावा जो सिनेमा हॉल मरम्मत या पुनर्निर्माण कार्य के बिना फिर से शुरू किए जा सकते हैं, उन्हें तीन साल के लिए 50 प्रतिशत कर लाभ मिल सकता है। सरकार की इस पहले के जरिए प्रदेश के लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे तो दूसरी तरफ सरकार को रेवेन्यू मिलेगा।