नई दिल्ली। दोषी करार दोनों नेता झारखंड पूर्व मंत्री हरि नारायण राय व पूर्व मंत्री एनोस एक्का हैं। राय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात वर्ष कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने, जबकि एक्का को सात साल कैद और 2 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा हुई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अप्रैल, 2015 से फरवरी 2025 के बीच वर्तमान व पूर्व सांसदों, विधायकों और नेताओं के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए हैं। हालांकि इनमें से दो मामलों में ही सजा हुई है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।
मामले के विवरण पर एक नजर
दोषी करार दोनों नेता झारखंड पूर्व मंत्री हरि नारायण राय व पूर्व मंत्री एनोस एक्का हैं। राय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात वर्ष कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने, जबकि एक्का को सात साल कैद और 2 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा हुई। हालांकि इस दौरान कोई किसी मामले में कोई आरोपी बरी भी नहीं हुआ है। माकपा सांसद एए रहीम ने केंद्र से जानकारी मांगी थी कि ईडी ने गत 10 वर्षों में नेताओं के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए हैं। रहीम ने राज्यवार और पार्टीवार ऐसे केसों की जानकारी भी मांगी थी। हालांकि मंत्री ने कहा कि इसका राज्यवार आंकड़ा नहीं रखा जाता है।
2018 के बाद से बढ़े मामले
चौधरी ने बताया कि वर्ष 2015-16 में 10 नेताओं पर मामले दर्ज किए गए जबकि 16-17 में 14, 2017-18 में 7, 2018-19 में 11 व 2019-20 में 26 मामले दर्ज किए गए। इसके अगले वर्ष 27, 2021-22 में फिर 26 और 2022-23 में 32 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इस तरह देखा जाए तो 2018 के बाद नेताओं पर मामले दर्ज होने की संख्या में वृद्धि हुई है।