नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को जुर्माना राशि भरने में बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर वाहन चालक ने चालान कटने के बाद मौके पर ही जुर्माना राशि जमा कर दी तो उसे 50 फीसदी की छूट मिलेगी। चालान कटने के बाद लंबे समय तक जुर्माना राशि नहीं जमा करने वालों से परेशान दिल्ली परिवहन विभाग ने एक मसौदा तैयार किया है।
विभाग ने दिल्ली सरकार को भेजे प्रस्ताव कहा है कि नियमों के उल्लंघन के मामलों में मौके पर चालान का भुगतान करने पर जुर्माना राशि को आधा कर दिया जाए। इससे न सिर्फ वाहन चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि चालान निपटान भी मौके पर ही हो जाएगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव अभी प्राथमिक स्तर पर है। इसे दिल्ली सरकार को भेजा गया है। इस पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत चर्चा करेंगे। इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। इसमें यातायात के संबंधित 25 नियमों को शामिल किया गया है। इसमें रेड लाइट जंप, स्टाॅप लाइन जंप, सीट बेल्ट नहीं पहना, तेज रफ्तार, ओवर लोड, गलत लेन में चलना, दोपहिया पर तीन सवारी, हेलमेट नहीं पहनना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना आदि शामिल किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि यह देखा गया है कि चालान कट जाने के बाद वाहन चालक लंबे समय तक जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करते हैं। इसमें दो पहिया वाहनों की संख्या अधिक है। कुछ मामलों में देखा गया है कि जुर्माना राशि के भुगतान को लेकर वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में यह प्रस्ताव तैयार किया गया है कि मौके पर ही जुर्माना भरने पर जुर्माना राशि को आधा कर दिया जाए।
व्हाट्सएप और यूपीआई एप से भी भर सकते हैं चालान...
दिल्ली परिवहन विभाग उल्लंघनकर्ताओं को ऑटोमेटेड मैसेज भेजकर चालान के भुगतान के लिए एक सिस्टम विकसित कर रहा है। एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये भेजे जाने वाले यह मैसेज उल्लंघन के बारे में विस्तृत जानकारी और भुगतान करने के निर्देश प्रदान करेगा। इसकी मदद से यह पता चलेगा कि कितने का चालान हुआ है और कैसे इसे जमा करना है। मैसेज पर भुगतान ऑप्शन पर क्लिक करने पर, मैसेज यूजर को भुगतान गेटवे पर रीडायरेक्ट करेगा। जिसके जरिए वे व्हाट्सएप या अन्य किसी भी यूपीआई एप के माध्यम से जुर्माने की राशि को आसानी से भुगतान कर सकेंगे।