नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किरायेदार को वसंत कुंज स्थित एक संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मकान मालिक द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई की दूसरी तारीख पर बकाया किराया का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
मकान मालिक 84 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने हाल ही में वसंत कुंज क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा किए गए एक फ्लैट के किरायेदार के खिलाफ बेदखली, कब्जा और बकाया किराए की वसूली के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।