नई दिल्ली। दिल्ली की द्वारका अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को आरोपमुक्त कर दिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो अन्य आरोपियों के पास से बरामद हथियारों और उनके खुलासे के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था।
बयानों के आधार पर काला और अनिल चिप्पी को आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
कोर्ट ने संबंधित डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) रजत गोयल ने संदीप उर्फ काला जठेड़ी और अनिल रोहिल्ला उर्फ चिप्पी को शस्त्र अधिनियम और आपराधिक साजिश के एक मामले से बरी कर दिया। कोर्ट ने दो आरोपियों आकाश और आशुदीप उर्फ आशु के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप तय किए हैं।