नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक वादा माफ गवाह की ओर से भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा देने संबंधी आरोप लगाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया पर कलंक लगाने जैसा बताया। कोर्ट ने कहा, किसी आरोपी को वादा माफ गवाह बनाने संबंधी कानून 100 साल से अधिक पुराना है और इसे आप नेता को फंसाने के लिए रातों-रात नहीं लागू किया गया।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा, इस कानून के तहत एक न्यायिक अधिकारी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होता है और वही यह तय करता है आरोपी को वादा माफ गवाह बनाया जाए या नहीं।
बिना इस प्रक्रिया को चुनौती दिए, यह कहना कि इस मामले में आरोपी को ईडी की तरफ से माफी दे दी गई, न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने जैसा है। यह पूरी प्रक्रिया कानून से संचालित होती है न की किसी सरकार या जांच एजेंसी की ओर से।
आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते समय कई आधार सामने रखे हैं। इनमें एक आधार यह भी है कि वादा माफ गवाह राघव मगुंटा और शरद रेड्डी के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो इन्होंने अपने बयान बहुत देर से दिए और वहीं रेड्डी ने तो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भाजपा को चुनावी चंदा दिया है। केजरीवाल के वकील का कहना था कि गवाहों ने ये बयान उनकी इस मामले में रिहाई और चुनाव लड़ने के लिए टिकट के बदले में दिए थे। रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने रेड्डी की गिरफ्तारी के पांच दिन के बाद भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिये 5 करोड़ दिए। अरबिंदो फार्मा ने कुल 52 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के जरिये बांटे और इसका आधे से अधिक भाजपा को दिया गया।
सुनवाई के इस स्तर पर गवाहों का परीक्षण नहीं : कोर्ट ने कहा, शराब घोटाले में आप के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ वादा माफ गवाहों की गवाही का परीक्षण ट्रायल कोर्ट की सुनवाई के दौरान होगा। सुनवाई के इस स्तर पर हाईकोर्ट गवाहों का परीक्षण नहीं कर सकता। जस्टिस शर्मा ने कहा, केजरीवाल को ट्रायल के स्तर पर गवाहों से जवाब-तलब करने का पूरा मौका मिलेगा।
बॉन्ड किसने किसके लिए खरीदा, इससे कोई लेना-देना नहीं
जस्टिस शर्मा ने कहा, कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसने किसे टिकट दिया या कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है अथवा किसने चुनावी बॉन्ड किसके लिए खरीदा। कोर्ट इस मामले में सिर्फ कानून के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी तक सीमित है।
के. कविता से तिहाड़ में सीबीआई ने की पूछताछ
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शराब घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता से शनिवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ की। एजेंसी को विशेष कोर्ट ने कविता से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। सीबीआई को मामले के सह अभियुक्त बुच्ची बाबू के फोन में मिले व्हाट्सएप चैट व अन्य दस्तावेजों के बारे में कविता से पूछताछ करनी थी। यह दस्तावेज एक जमीन सौदे के बारे में थे। आरोप है कि इसके बाद ही शराब घोटाले में आप के नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम कविता से पूछताछ करने जेल पहुंची थी।
पत्नी और निजी सचिव से मिले केजरीवाल
तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने मंगलवार को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार पहुंचे। जेल प्रशासन ने उन्हें जंगला से आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी। सूत्रों ने बताया कि जेल जाने के बाद केजरीवाल की पत्नी से पहली मुलाकात है। अब तक पूरा परिवार वीडियो कॉन्फ्रेंस या फोन कॉल के जरिये केजरीवाल से बात करता था। जेल अधिकारी ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार एक बंदी जेल में सप्ताह में दो बार आगंतुकों से शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिल सकता है। उन्हें मिलने से पहले आगंतुकों के नाम बताने होंगे।
आज केजरीवाल से मुलाकात करेंगे मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बुधवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करेंगे। इस दौरान मौजूदा सियासी हालात पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा होगी। इसमें सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद करीब एक बजे मान संजय सिंह के साथ तिहाड़ पहुंचेगे।