नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस नियम के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार को सार्वजनिक नौकरी से वंचित कर दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कुछ इसी तरह का प्रावधान को इस अदालत ने 2003 में एक मामले में बरकरार रखा था।