केरल हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी 'रिपर' जयनंदन को दी पैरोल
- Rohit Mehra
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कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी 'रिपर' जयनंदन को पैरोल दी है। 'रिपर' जयनंदन आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कुख्यात अपराधी है। केरल हाईकोर्ट द्वारा पैरोल दिए जाने के बाद वह अगले सप्ताह अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सकेगा। केरल हाईकोर्ट ने उसे यह देखते हुए पैरोल दी कि एक अपराध के लिए सजा एक व्यक्ति को एक गैर-मानव के रूप में नहीं देखती है।
उच्च न्यायालय ने मध्य केरल के त्रिशूर जिले में एक उच्च सुरक्षा जेल में बंद खूंखार हत्यारे जयनंदन को उसकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर राहत दी। जयनंदन वियूर केंद्रीय कारागार में तीन आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे बुधवार को भारी पुलिस निगरानी में त्रिशूर के वडक्कुमनाथन मंदिर में शादी समारोह में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
जयनंदन की वकील बेटी ने लड़ा केस
अदालत के समक्ष अपनी याचिका में जयनंदन की पत्नी ने अपने पति को शादी में भाग लेने के लिए राहत देने के लिए अधिकारियों की अनिच्छा को चुनौती दी थी। दंपति की दो बेटियां हैं। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व उनकी वकील बेटी ने किया।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि बेटी की शादी एक शुभ अवसर है और उस समारोह में दुल्हन के पिता की उपस्थिति सबसे उपयुक्त है। इसलिए इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता के पति को अपनी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए पैरोल दिया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि शादी के कार्यों के प्रयोजनों के लिए उसे 21 मार्च, 2023 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घर जाने की भी अनुमति है और उसी दिन उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद उसे 22 मार्च को फिर से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शादी में शामिल होने की भी अनुमति है।
अदालत ने कहा कि दोषियों को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है, जैसा कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) 4 SCC 494 में किया गया था। हालांकि दोषियों के कुछ अधिकारों से इनकार किया गया है और अदालत उसे वंचित करने में सक्षम हैं, लेकिन बुनियादी मानवाधिकारों को अपंग नहीं किया जा सकता है।
तीन बार जेल से भाग चुका है जयनंदन
आरोपी जयनंदन 2003 से 2008 के बीच छह मामलों में आठ लोगों की हत्या कर चुका है। उस पर हत्या के दो मामले दर्ज हैं, जबकि चोरी के 15 मामलों में से आठ में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, वह तीन बार जेल से भी भाग चुका है। फिलहाल वह विभिन्न मामलों में संयुक्त सजा के रूप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।