सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किराए पर रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने 29 जून 2021 को पुलिस को बताया था कि बाइक सवार युवक उसका अपहरण करके ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।

उसकी हालत बिगड़ने पर राहगीर ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। नागरिक अस्पताल से मामले की सूचना पुलिस को मिली थी।

जिस पर तत्कालीन जांच अधिकारी सुदेश दूहन ने पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही उसके बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने अपहरण के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। मामले में जांच के बाद पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रवीन उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया था।

आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। एसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने प्रवीन को दोषी करार दिया था। अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।